लखीमपुर कांड में गिरफ्तार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई गुरुवार को टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन नवम्बर की तारीख मुकर्रर की है। ऐसे में मंत्री के करीबियों के बीच यह चर्चा का विषय है कि क्या धनतेरस या दिवाली से पहले आशीष बाहर आ पाएगा या फिर जेल में ही रहेगा।
आज कोर्ट में अभियोजन ने कहा कि बाढ़ के कारण साक्ष्य व गवाही पूरी नहीं हो पाई है। जिला कारागार से आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई है। अभियोजन ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए और समय की मांग की। अदालत में अभियोजन की अर्जी पढ़कर सुनाई गई। अभियोजन ने कहा कि जब्त मोबाइल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। इसके बाद जिला जज ने अगली सुनवाई के लिए तीन नवम्बर की तारीख मुकर्रर कर दी।
गौरतलब है कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने 21 अक्तूबर को अपनी जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट में दाखिल की थी। जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। कोर्ट, दो अन्य आरोपियों आशीष पांडे व लवकुश की जमानत पर भी अदालत तीन नवंबर को ही सुनवाई करेगी। बुधवार को इस कांड के पांच आरोपियों की पुलिस रिमांड भी मंजूर हो गई। चार आरोपियों की दूसरी बार दो दिन की रिमांड मंजूर हुई है। जबकि दूसरे मुकदमे के एक आरोपी की तीन दिन की रिमांड के आदेश हुए हैं।
इन सभी को गुरुवार सुबह दस बजे से पुलिस रिमांड पर लेगी। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने गिरफ्तारी के बाद 13 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद आशीष ने 21 अक्तूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा के यहां अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तारीख नियत करते हुए तिकोनिया कोतवाली से केस डायरी और आपराधिक इतिहास तलब किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को होगी।
सभासद समेत चार की दो, गुरविंदर की तीन दिन की रिमांड
इस मामले में दो अलग-अलग मुकदमों के पांच आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई थी। किसानों की मौत के मामले में आरोपी सभासद सुमित जायसवाल, नन्दन सिंह विष्ट, सत्यम त्रिपाठी और शिशुपाल को सीजेएम ने दो दिन के लिए दोबारा पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया था। पुलिस इन चारों आरोपियों को 28 अक्टूबर की सुबह दस बजे से 30 अक्तूबर की सुबह दस बजे तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर सकेगी। जबकि भाजपा सभासद की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी गुरविंदर सिंह को तीन दिन के लिये पुलिस अभिरक्षा में देने का आदेश दिया था।
तीन अक्टूबर को हुई थी ये वारदात
तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प में चार किसानों, एक पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ता और एक ड्राइवर सहित कुछ आठ लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के गांव में आयोजित दंगल में बतौर मुख्य अतिथि आ रहे डिप्टी सीएम केशव मौर्या को हेलीपैड पर काले झंडे दिखाने बड़ी संख्या में पहुंचे किसान डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बदलाव की सूचना के बाद लौट रहे थे तभी पीछे से एक थार जीप चार लोगों को रौंदते हुए निकल गई। यह जीप केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की है। इसी घटना के बाद लखीमपुर में हिंसा भड़क गई जिसमें दो भाजपा कार्यकर्ता, एक पत्रकार और आशीष के ड्राइवर की मौत हो गई।