महाराष्ट्र सरकार ने बायकुला महिला जेल में बंद महिला कैदी मंजू शेटे मौत मामले में कार्यवाहक जेल अधीक्षक तानाजी घरबोदवे और जेल अधीक्षक चंद्रमणि इंदुलकर को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा डीआईजी (कारागार) स्वाति साठे की भूमिका के भी जांच के आदेश दिए गए हैं। 23 जून को अमानवीय तरीके से की गई पिटाई के बाद मंजू शेटे की मौत हो गई थी।
जानकारी के अनुसार, मंजू शेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ था, जिसमें मंजू के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं थी। जेजे अस्पताल के डीन डॉ. टीपी लहाने ने जानकारी दी थी कि मंजू की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें शरीर के साथ-साथ सिर में भी चोटें आई थी। मंजू (45) की 23 जून को जेजे अस्पताल में मौत हो गई थी।
इसके बाद बायकुला महिला जेल में महिला कैदियों ने जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाकर जमकर हंगामा और बवाल किया था। इस में शीना मर्डर केस में जेल बंद मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को मास्टरमाइंड बताकर जेल प्रशासन ने सख्ती की थी। इंद्राणी ने बताया था कि उनके साथ भी जेल प्रशासन ने मारपीट करते हुए यौन शोषण की धमकी दी थी।
इसके बाद कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी का मेडिकल जांच कराते हुए इस मामले में जेल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज कराने की इजाजत दी थी। जेजे अस्पताल से आई इंद्राणी मुखर्जी की मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उनके साथ मारपीट की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इंद्राणी की दोनों बाहों पर चोट के निशान मिले हैं। उसके दाएं हाथ की छोटी अंगुली पर सूजन भी थी।
आपको बता दें कि मुंबई के बायकुला महिला जेल के अधिकारियों ने 45 वर्षीय महिला कैदी मंजू की पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इससे नाराज महिला कैदियों ने अगले दिन प्रदर्शन किया था। इसके बाद जेल प्रशासन ने इंद्राणी के खिलाफ कैदियों को भड़काकर हिंसा कराने के आरोप में केस दर्ज किया था। मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है।