डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के उस संघीय जज के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसने कल राष्ट्रपति के संशोधित ट्रेवल बैन पर अपनी रोक के फैसले को बरकरार रखा था।

न्याय मंत्रालय की ओर से दायर अावेदन का अर्थ है कि यह मामला अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स में वापस जाएगा, जिसने ट्रंप के संशोधन से पहले के ट्रेवल बैन पर रोक को बरकरार रखा था।

इस अपील से एक ही दिन पहले हवाई में अमेरिकी जिला जज डेरिक वॉटसन ने व्हाइट हाउस को एक और झटका देते हुए राष्ट्रपति के यात्रा प्रतिबंधों पर लगी अस्थायी रोक को अनियमित रोक में तब्दील कर दिया था।

हवाई के स्टेट अटॉर्नी जनरल डी चिन ने कहा कि इस तरह के आदेश की कोई अंतिम तिथि नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मामला अदालत में है, तब तक ट्रंप इस प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते हैं।

ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध का उद्देश्य ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के लिए अमेरिकी सीमाओं को 90 दिन के लिए और सभी शरणार्थियों के लिए कम से कम 120 दिनों के लिए बंद करने का है।मूल शासकीय आदेश में ईरान का भी नाम शामिल था, मगर संशोधित प्रतिबंध में उसे हटा दिया गया है।