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देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे खत्म कर दिया है। वहीँ इस फैसले का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ”सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करके स्वागत योग्य कार्य किया है। सर्व सम्मति से ये होता तो और भी अच्छा होता। बहुमत के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है। ये आधी आबादी को न्याय मिलने की शुरूआत है। शीघ्र ही इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू होगी। हम बहुत दिनों तक आधी आबादी को न्याय से वंचित नहीं रख सकते थे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में की गई बेहतर शुरूआत है।”

आपको बता दें कि 11 मई से सुप्रीम कोर्ट में चल रही तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई 18 मई को खत्म हुई थी और कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रखा लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तीन तलाक अभी बरकरार रहा है, केंदर संसद में इसको लेकर कानून बनाए।

जानें क्या है मामला

साल 2016 मार्च में उतराखंड की शायरा बानो नामक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तीन तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी।

बानो ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन कानून 1937 की धारा 2 की संवैधानिकता को चुनौती दी है। कोर्ट में दाखिल याचिका में शायरा का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के हाथ बंधे होते हैं और उन पर तलाक की तलवार लटकी रहती है। वहीं पति के पास निर्विवाद रूप से अधिकार होते हैं। यह भेदभाव और असमानता एकतरफा तीन बार तलाक के तौर पर सामने आती है।