मुंबई टाडा कोर्ट 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में 7 सितंबर को दोषियों की सजा का एलान करेगी। इस केस में गैंगस्टर अबू सलेम सहित सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। जून माह में दोषी करार दिए जाने के बाद ब्लास्ट के एक आरोपी मुस्तफा दौसा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।
16 जून, 2017 को अदालत ने इस मामले में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। वहीं कोर्ट ने एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया था। फैसला सुनाए जाने के बाद से इस मामले में सजा को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी बहस चल रही थी।
जानकारों की मानें तो दोषियों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। टाडा कोर्ट ने दोषी फिरोज खान की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ये मामला गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा है कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दीं। उन्होंने बताया है कि विस्फोट का सारा सामान अबू सलेम की देख-रेख में आया था। साल्वी के अनुसार, हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा अबू सलेम गुजरात के भरूच के रास्ते भारत लेकर आया था।
क्या है मामला-
12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति भी नष्ट हो गई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई थी। इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी। ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम साल 1995 से फरार है।