सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि वो कोर्ट ट्रायल फेस करें। कोर्ट ने तीस्ता की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसलिए वो ट्रायल फेस करें।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता के मामले को लेकर हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी और न ही उन्हें ट्रायल में इस्तेमाल किया जा सकता है।
आपको बता दें कि लूनावाड़ा सामूहिक कब्र खोदने का मामला 27 दिसंबर 2005 की उस घटना से संबंधित है, जिसमें छह लोगों ने सीजेपी के तत्कालीन समन्वयक रईस खान पठान के नेतृत्व में गुजरात के पंचमहल जिले में लूनावाड़ा में पनाम नदी की तलछटी में 28 अज्ञात शवों को कब्र से खोदकर निकाला था। उसके बाद में कब्र खोदने वालों ने दावा किया कि वे शव पंधरवाड़ा नरसंहार के लापता पीड़ितों के थे और वे उनके रिश्तेदार थे। बाद में शवों की पहचान के लिए उनकी डीएनए जांच कराई गई और उसके बाद उन्होंने शवों को इस्लामिक परंपरा के मुताबिक बाकायदा दफन किया गया। उस समय पठान ने कहा था कि उन्होंने सीतलवाड़ के कहने पर कब्रें खोदी थी।