सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास आवंटित करने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है।
दअरसल , सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
सरकार ने उस कानून में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश को निष्प्रभावी कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने पर रोक लगा दी थी। जिसमें कोर्ट ने राज्य के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में एक गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। लोक प्रहरी के महासचिव और पूर्व नौकरशाह एस. एन. शुक्ला शिकायकर्ता के के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।