केंद्र सरकार मणिपुर में सेना द्वारा एंकाउटर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मणिपुर में AFSPA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बदलाव करने से इंकार किया जिसमें कहा गया था कि सेना या पुलिस अत्याधिक बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना या पुलिस ऐसे मामलों में एक्सेस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती और आत्मरक्षा के लिए न्यूनतम बल यानी फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2016 के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पेटिशन दाखिल की गई थी। केंद्र ने कहा था कि इस फैसले पर फिर से विचार किया जाए नहीं तो मिलिटेंट के खिलाफ सेना के आपरेशन में असर पडेगा।
केंद्र की ओर से AG ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर फिर से गौर करे और इस पर जल्द सुनवाई हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पुर्नविचार याचिका भी खारिज कर चुका है। क्योंकि जिस राज्य में मिलिटेंट इनसर्जेंसी चल रही हो ऐसे मामलों में आत्मरक्षा का सवाल नहीं बल्कि हमले करने का होता है। इसका असर उतर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर में पडता है जहां AFSPA लगा हुआ है। ऐसे इलाकों में सेना को आपरेशन चलाने के लिए आत्मरक्षा नहीं बल्कि हमला करना होता है।