नई दिल्ली : इस बार दीपावली पर दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर पहले ही गयी है। आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए ख़ुशख़बरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगा बैन हटा लिया है। इसका अर्थ ये है कि अब दिल्ली में भी इस दीवाली पर ज़बरदस्त आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिल सकता है। यही शर्त दिल्ली एनसीआर के पटाखा विक्रेताओं पर भी लागू होगी।आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर से प्रतिबंध तो हटा लिया है पर कई कड़ी शर्तों को लागू करने के बाद। आईए जानिये क्या हैं वो कठोर शर्ते
1. इस बार दिल्ली में सिर्फ 500 दुकानदारों को ही पटाखे बेचने का लाइसेंस ज़ारी किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले साल के एवज में इस बार ये संख्या आधी से भी कम बताई जा रही है। 2 . किसी भी संवेदनशील क्षेत्र जैसे ,हॉस्पिटल ,स्कूल ,कोर्ट ,धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी आतिशबाजी करने का प्रयास नहीं कर सकता है।3 . प्रदूषण के मद्देनज़र इस बार पटाखो के निर्माण में लीथियम, लेड, मर्करी, एंटीमोनी व आर्सेनिक जैसी खतरनाक धातुओं के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।4 . दिल्ली-एनसीआर में दूसरे राज्यों से अगले आदेश तक पटाखे नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही पटाखे का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। दिल्ली-एनसीआर में मौजूद 50 लाख किलोग्राम पटाखों का स्टॉक आगामी दशहरा और दीपावली के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक हैं। लाइसेंस प्राप्त दुकानदार पुराने स्टॉक में बचे पटाखे बेच सकते हैं या दूसरे राज्यों में सप्लाई भी कर सकते हैं।5 सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के लाइसेंस पर लगा प्रतिबन्ध हटाते हुए ये सुनिश्चित किया है कि इस दीपावली के बाद एयर कोर्ट को लेकर भी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।