इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब एंबे वैली पर 24,843 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी का दावा किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकारी सहारा की एम्बी वैली को नीलाम करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 जुलाई को ऑफिशियल लिक्विडेटर को जानकारी दी है कि एंबे वैली की प्रस्तावित बिक्री में उसका भी हिस्सा है। एंबे वैली पर उसकी 24,843 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी है।
हाई कोर्ट के आधिकारिक नीलामी अधिकारी ने एम्बी वैली के लिए न्यूनतम बोली 37,392 करोड़ रुपये रखी है। आयकर विभाग के अनुसार एम्बी वैली की मालिक कंपनी एम्बी वैली लिमिटेड पर आयकर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की तरफ से 5,092 करोड़ न भर पाने की स्थिति में इस पुणे स्थित इस प्रॉपर्टी को नीलाम करने का आदेश दिया था। उसके बाद ही आई-टी डिपार्टमेंट ने अपनी देनदारी का भी दावा किया है।
आयकर विभाग ने 26 अप्रैल को आधिकारिक नीलामी अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजा। सुप्रीम कोर्ट के इस साल फरवरी में आदेश दिया था कि सहारा समूह द्वारा 5092 करोड़ रुपये न जमा किये जाने के एवज में एम्बी वैली को नीलाम करके ये राशि वसूल जाए।
नीलामी को लेकर सु्प्रीम कोर्ट फैसला लेगा.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चीफ सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा था। तब कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा ग्रुप समय पर यह रकम जमा कर देता है, तो नीलामी की प्रक्रिया रोकी जा सकती है।
सोमवार (11 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट नीलामी के अगले कदम पर फैसला कर सकता है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को सात सितंबर तक अदालत में अपनी “विश्वसनीयता बहाल” करने के लिए 1500 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था।