मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का 18 साल पुराने कांकाणी हिरण शिकार मामले में उन्हें सजा मिलेगी या फिर राहत इसका फैसला 5 अप्रैल को सुनाया जाएगा। बुधवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने इस मामले का फैसला 5 अप्रैल को सुनाए जाने की बात कही ।
उल्लेखनीय है कि सलमान खान एवं अन्य आरोपितों पर फिल्म “हम साथ-साथ है ” की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। कोर्ट में लोक अभियोजक भवानी सिंह ने विधिक बिंदुओं पर जवाब पेश किए । सलमान एवं अन्य आरोपितों के वकील इस मामले में पहले ही बहस पूरी कर चुके हैं । इस के साथ सभी पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई। सलमान के साथ फिल्म अभिनेता सैफ अली खान,अभिनेत्री तब्बू,नीलम और सोनाली बेंद्रे एवं जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह इस मामले में आरोपित है। आरोप है कि 1 और 2 अक्टूबर,1998 की देर रात जब सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपित जिप्सी गाड़ी में सवार थे ।
शिकार से जुड़े सलमान के खिलाफ दो मामले कोर्ट में लंबित थे, इनमें से एक हिरण शिकार का और दूसरा अवैध हथियार का मामला था। आरोप था कि जिस बंदूक से सलमान खान से हिरण का शिकार किया, उसके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी । इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था। हालांकि विश्नोई समाज के दबाव में राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौति दी है,वहीं विश्नोई समाज ने भी अलग से चुनौति दी है ।