जोधपुर: जोधपुर की एक अदालत द्वारा आज सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रखने के बाद केन्द्रीय कारागृह के कैदी नंबर 106 फिल्म अभिनेता सलमान खान उर्फ सल्लू भाई को आज की रात भी जेल में ही बितानी होगी। सलमान खान को बैरक-2 में रखा गया है। इसी बैरक में नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम भी बंद है। जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान खान की ओर से गुरुवार को पेश की गई जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने के बाद फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
जिला एवं सत्र अदालत ने (सीजेएम: ग्रामीण अदालत) का रिकार्ड तलब किया है जिसने शुक्रवार को सलमान खान को हिरण शिकार मामले में दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी जबकि पांच सह-आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिहं को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
सलमान को भी मिले संदेह का लाभ: वकील
न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई और बचाव पक्ष के वकील हस्ती मल सारस्वत की दलीलों को सुना। सरकारी वकील महिपाल विश्नोई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अधीनस्थ अदालत के निर्णय को उचित ठहराया और सजा यथावत रखने की दलील दी।
बचाव पक्ष के वकील हस्ती मल सारस्वत ने सलमान खान को हिरण शिकार का दोषी ठहराने के बाद दी गई सजा का विरोध करते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय का फैसला खारिज करने योग्य है। वकील ने कहा कि सलमान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब करने के बाद सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। जिला एवं सत्र अदालत परिसर में सलमान खान की जमानत याचिका की सुनवाई को देखते हुए सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए थे। पुलिस को तमाशबीनों और सलमान खान के प्रशंसकों को काबू में करने के लिए काफी मशक्त करनी पड़ी।