जोधपुर, काला हिरन शिकार मामले पर जोधपुर अदालत ने अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई है. अदालत ने दो काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी सिने अभिनेता सलमान खान को परिवीक्षा का लाभ देने से गुरुवार को इंकार कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने अपने 201 पेज के फैसले में कहा कि मुलजिम एक अभिनेता है और उसके कार्यों को देखकर आमजन भी उनका अनुसरण करते हैं। इसके बावजूद मुलजिम (सलमान खान) ने जिस प्रकार वन्य जीव संरक्षण कानून में दर्ज ‘‘ब्लैक बक’’ की प्रजाति के दो निर्दोष मूक वन्यजीव काले कृष्ण मृगों का बंदूक की गोली मारकर शिकार किया, उसके मद्देनजर उन्हें परिवीक्षा का लाभ देना न्यायोचित नहीं है। अदालत ने कहा कि इस समय वन्यजीवों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर सलमान के कृत्य और तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना न्यायोचित नहीं है।
अदालत ने कहा कि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया है, परंतु ‘‘मेरे मतानुसार इनकी तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण तथा अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य को मद्देनजर रखते हुए उनका कोई लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। मुलजिम को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 9/11 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।’’ सलमान खान के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि इस समय पहले किसी भी मामले में उनकी दोषसिद्धि नहीं है। वह करीब 20 साल से इस प्रकरण की सुनवाई भुगत रहा है और अदालत ने जब भी आदेश दिया तो वह उसके समक्ष हाजिर हुआ है।