नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को आदेश दिया है ग्राहकों की अकाउंट पासबुक में जरूरी सूचनाएं जैसे डेबिट-क्रेडिट की सारी एंट्रीज विस्तार से दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए सभी बैंकों को नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बैंकों से पासबुक और स्टेटमेंट में लेनदेन के बारे में पूरा ब्योरा देने को सर्कुलर में कहा गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सर्कुलर बेहतर ग्राहक सेवा के लिए जारी किया है। एंट्री के मामले में बैंक खातों में संक्षेप में उपयुक्त ब्योरा दें। कई बैंक अभी भी पासबुक में ट्रांजेक्शन्स की जरूरी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं ऐसी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिली है। कुछ ग्राहकों को इसके साथ-साथ उनके बैंक खाते का पूरा स्टेटमेंट भी नहीं मिल रहा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को पासबुक में खाते की जरूरी एंट्रीज सही से डिटेल में करने का आदेश दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर में सबसे अहम बात ये कही गई है कि बैंक ग्राहक के अकाउंट से जो भी चार्जेज या किसी प्रकार का फीस ले रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस नए आदेश के बाद ट्रांसफर का माध्यम जैसे ट्रांसफर क्लियरिंग इंटरब्रांच ट्रांजेकश्न्स आरटीजीएस एनईएफटी कैश चैक नंबर की जानकारी देने होंगे। जबकि सेल्फ पेमेंट के मामले में बैंक को पेई के तौर पर सेल्फ लिखना होगा। पेमेंट एटीएम या दूसरी शाखा से हुआ है तो एटीएम-बैंक शाखा का नाम लिखा होना चाहिए। जबकि ड्रॉफ्ट पेऑर्डर दूसरे पेमेंट के मामले में पेई का नाम जरूरी होगा।