नई दिल्ली. मंगलवार को प्रद्युमन मर्डर केस में पुलिस की जांच के दौरान मुख्य आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर अशोक कुमार को अदालत ने जमानत दे दी. गुरुग्राम जिला न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर अशोक को सशर्त जमानत दी है. अदालत ने साथ ही अशोक को हिदायत दी है कि जरूरत पड़ने पर उसे CBI को जांच में सहयोग देना होगा और शहर छोड़ने से पहले पुलिस को सूचित करना होगा.
अशोक कुमार के परिजनों ने सोमवार को अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले गुरुवार को जुवेनाइल कोर्ट में सीबीआई ने अशोक को क्लिन चिट देने से इनकार कर दिया था.
जुवेनाइल कोर्ट में सीबीआई ने अशोक कुमार की जमानत का विरोध किया था. सीबीआई ने दलील दी थी कि जब तक इस केस की जमानत पूरी नहीं हो जाती, तब तक अशोक को न्यायिक हिरासत में रखा जाए.
सीबीआई ने आरोपी अशोक कुमार को शुरुआत में रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. इसके बाद सीबीआई ने आरोपी को अदालत में पेश किया था. कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था. फिर सीबीआई ने इस मामले में रेयान स्कूल के ही एक नाबालिग छात्र को पकड़ा और यह कहा कि उसी ने प्रद्युम्न ठाकुर की स्कूल के अंदर हत्या की थी.
आरोपी के नाबालिग होने की वजह से यह मामला फिलहाल गुड़गांव सेशन कोर्ट के जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. अशोक के वकील ने पहले जुवेनाइल कोर्ट में ही जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन वहां से जमानत नहीं मिलने पर जिला अदालत का रुख किया.