मुंबई के राष्ट्रीय जांच सुरक्षा के कोर्ट से 2008 के मालेगांव धमाके के केस में मंगलवार को दो और आरोपियों को राहत मिली है। कोर्ट ने सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी को जमानत दे दी है। कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समानता की दलील के साथ इन दो आरोपियों ने भी बेल याचिका दायर की थी।
2008 मालेगांव ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में लगभग 9 साल जेल में गुजारने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित आज रिहा हुए थे। 2008 में हुए इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे।
हालांकि, जमानत के लिए 5 लाख की सियोरिटी और 5 लाख का ही पर्सनल बॉन्ड देना होगा।पुरोहित को सशर्त जमानत दी गई, वह बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मामले में बेल पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। हालांकि समय पर सभी दस्तावेज जमा न हो पाने के कारण उनकी जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।
बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के आरोपी थे। बम धमाके में उस समय छह लोग मारे गए थे। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। पुरोहित ने एटीएस पर भी उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है।