नई दिल्ली, सरकार ने सोमवार को सख्ती बरतते हुए कंडोम को प्रमोट करने वाले विज्ञापनों को लेकर टीवी चैनलों को निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से बच्चों को स्वस्थ माहौल और विकास को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि टीवी चैनलों पर कंडोम के विज्ञापन केवल रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ही चलाए जाएंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है, ‘कंडोम के विज्ञापन सुबह छह से रात 10 बजे के बीच नहीं दिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों को इनसे दूर रखा जा सके। साथ ही 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।‘ मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि कंडोम के ऐसे विज्ञापन का प्रसारण न किया जाए जो बच्चों की मानसिकता को प्रभावित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि उसके ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कुछ टीवी चैनल विशेषकर बच्चों के लिए, अभद्र समझे जाने वाले विज्ञापन दिखा रहे हैं। मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के नियम 7(7) का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी केबल सेवा प्रदाता ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या गलत व्यवहार के प्रति उनमें रुचि पैदा हो अथवा जिनमें उन्हें भीख मांगते हुए, अभद्र या अपमानजनक परिस्थितियों में दिखाया गया हो।