नोएडा के निठारी कांड में आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 20 वर्षीय पिंकी सरकार रेप और मर्डर केस में पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी पाया था। साल 2006 में हुए निठारी कांड का यह 8वां केस है, जिसमें दोनों को सजा सुनाई गई है।
बताते चलें कि इस जघन्य अपराध के दोषी सुरेंद्र कोली को अब तक 7 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। निठारी कांड के अन्य मामलों में कोली को फांसी की सजा मिल चुकी है, लेकिन पंढेर अब तक जमानत पर बाहर था। पंढेर को हत्या और रेप सहित साजिश रचने का दोषी पाया गया है।
निठारी मामले में कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली आरोपी थे। पुलिस ने 29 दिसंबर, 2006 को निठारी कांड का खुलासा करते हुए कोठी नंबर D-5 से मनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से महज 3 गवाह पेश किए गए। इस घटना का खुलासा होने के बाद लापता लोगों के परिजन भी कोठी नंबर D-5 पहुंचे थे। उन्होंने वहां से मिले कपड़ों की पहचान की थी। लोगों का गुस्सा बढ़ते देखकर यूपी सरकार ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था।