नयी दिल्ली , कल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली-NCR में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के अपने आदेश को बरकरार रखा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल कारों पर से बैन हटाने से इनकार कर दिया है। NGT के आदेश के बाद अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी।
हाँ तो भइया, अब कुछ समय के बाद आपकी पुरानी डीज़ल कार तो बेमोल बिक जायेगी। अब आपके दिल में उससे पहले अपनी कार को ठिकाने लगाने के आइडियाज आ रहे होंगे तो चलिए इसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद किये दे रहे हैं ताकि आप अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी की भी कुछ कीमत वसूल पाएं।
1. किसी दूसरे शहर में बेच दीजिये : क्योंकि NGT का ये आदेश केवल दिल्ली शहर के लिए ही है इसलिए आप किसी दूसरे शहर में अपनी पुरानी कार ठीकठाक कीमत पर बेच सकते हैं। ऐसा करके आपको अपनी कार की कुछ तो कीमत वसूल हो ही जायेगी।
2. बेहतर एक्सचेंज ऑफर की तलाश करिये: बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसे ही मौकों की तलाश में होती हैं जिससे वे ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। इस कंपनियों के डीलर्स से सम्पर्क में रहिये और जैसे ही कोई ऑफर आये लपक लीजिये।
दिल्ली शिफ्ट होने वालों और नयी कार खरीदने वालों को हमारी सलाह: अगर आप अपनी 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ी के साथ दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं तो 10 साल पुरानी डीजल कार पर बैन की बात को याद रखिए। अपनी डीजल कार अपने शहर में बेचकर ही दिल्ली आइये।
और अगर आप किसी भी शहर में हों और नयी गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हों तो डीज़ल कार लेने से परहेज़ करें। आज NGT का डंडा दिल्लीवासियों पर चला है कल को आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। बताये दे रहे हैं कि NGT आजकल प्रदूषण को लेकर कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गयी है। फिर मत बोलियेगा नहीं बताया।