सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब और कुछ अन्य गुरुद्वारों में जाने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने की याचिका की सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। ये श्रद्धालु गुरु नानकदेव की 551 वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सिलसिले में वहां जाना चाहते थे।
गृह मंत्रालय से 18 अक्टूबर को मिले जवाब के विरोध में गुरुद्वारा साहिब दशमेश दरबार ने यह याचिका दायर की थी। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण लगी बंदिशों के चलते 55 श्रद्धालुओं के जत्थे को 23 अक्टूबर से एक नवंबर या एक नवंबर से 11 नवंबर के बीच पाकिस्तान जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। मंत्रालय ने 17 नवंबर के बाद की तारीखों में पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम तय करने के लिए कहा था। उस समय यात्रा के लिए अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने अनुमति के लिए पत्र पंजाब सरकार के जरिये भेजने के लिए भी कहा था।
केंद्र सरकार के फैसले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने कहा, कोविड महामारी के चलते आवागमन से संबंधित बंदिशें लगाई गई हैं। जनहित में इनका पालन जरूरी है। कहा कि जत्थे में कई बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं, उनके साथ ज्यादा सावधानी बरते जाने की जरूरत है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए गुरुद्वारे की याचिका को खारिज कर दिया।