नई दिल्ली, नाबालिग से विवाह और उससे शारीरिक संबंध बनाना रेप है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नाबालिग से विवाह और शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में लाने की मांग की गई थी। इस मामले पर आज र कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अब कोर्ट को ये तय करेगी कि 15 से 18 साल की पत्नी से संबंध बनाना रेप है या नहीं।
हालांकि इस मामले में कानून के प्रावधानों में एक अपवाद ये है कि अगर कोई 15 से 18 साल के बीच उम्र की पत्नी से संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा।
केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए कहा गया कि संसद ने सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून को नहीं छेड़ा है। सरकार ने पक्ष रखा है कि कोर्ट इसमें दखल न दे, ये काम संसद का है और उसी पर छोड़ा जाना चाहिए।