इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्ड पीठ ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रगान गाने से छूट के सम्बन्ध में दायर याचिका ख़ारिज कर दी है।
मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं-
योगी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है। हाईकोर्ट ने कहा राष्ट्र गान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना सवैधानिक कर्तव्य है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अलाउल मुस्तफा ने दाखिल की थी याचिका। 6 सितम्बर 2017 के योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि सीएम योगी ने मदरसों को राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही योगी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों की रिकॉर्डिंग भी मांगी थी। सरकार ने स्पष्ट किया था कि मदरसों को ये वीडियो भेजना होगा। अन्यथा मदरसों को दिया जाने वाला अनुदान रोका भी जा सकता है।
वहीँ सरकार ने अब मदरसों को डिजिटल करने का प्लान भी बनाया है। सभी मदरसों से जुड़ी जानकारियाँ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होंगी। इसके लिए सरकार ने पोर्टल सेवा शुरू भी कर दी थी।