चेन्नई : नीट 2017 को कैंसिल करने वाली याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। 7 मई को कई भाषाओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का आयोजन हुआ था। एक उम्मीदवार की मां ने जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने की याचिका दाखिल की थी। सीबीएसई से जस्टिस आर.महादेवन की बेंच ने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
याचिका कर्ता ने कहा है कि परीक्षा में संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। अलग-अलग भाषा में परीक्षा प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे। जो की संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत छात्रों को मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई 24 मई को हो रही है।
याचिकाकर्ता के अनुसार नीट 2017 परीक्षा तमिल इंग्लिश और हिंदी भाषा में कराई गई थी। तमिल का एक सेट राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारितथे लेकिन इंग्लिश के प्रश्नपत्र तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित थे।
याचिकाकर्ता ने कहा अथॉरिटीज ने नीट परीक्षा देने वाले छात्र से यह कभी नहीं कहा कि अलग-अलग भाषा के प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं होंगे और वे अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार करेंगे। उन्होंने NEET का फिर से आयोजन कराने की मांग की है।