रांची: रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड की रांची सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले पर फैसला सुनाया है। इस तरह अब तक चारा घोटाले के 6 में से चार केस में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं।
सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आज दोपहर बाद आया जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।
अदालत दोषी ठहराए गए लालू प्रसाद यादव समेत सभी 19 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 21 मार्च से सुनवाई करेगी। सजा के ङ्क्षबदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई है।
राजद नेता ने बताया सीबीआई का खेल
राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू को दोषी करार दिए जाने और जगन्नाथ मिश्रा को बरी किए जाने के अदालती आदेश पर क्षोभ व्यक्त करते हुए एक बार फिर इसे सीबीआई का खेल बताया है और कहा है कि राजद इस मामले में भी झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
दुमका कोषागार मामले में हुआ था तीन करोड़ का गबन
चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में तीन करोड़, तेरह लाख रुपए का गबन हुआ था। इससे पहले इसी वर्ष 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपए का गबन करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमश: दस लाख एवं पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा मामले में कुल 50 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।