- कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा जासूस बताकर फांसी की सजा सुनाने के बाद भारत ने पाकिस्तान से अधिकारिक तौर पर यह बताने को कहा है कि जाधव के खिलाफ कौन-सी न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई है। कुलभूषण के खिलाफ किस तरह से मुकदमा चला और उन्हें किस तरह से सजा दी गई है।
भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषणसे भारत के प्रतिनिधि को मिलने देने के लिए अब तक विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत की 14वीं कोशिश को नकार दिया था। अब फिर से भारत ने कुलभूषण जाधव से भारत के प्रतिनिधि को मिलने देने के लिए 15वीं बार पाकिस्तान को अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार भी इसकी इजाजत नहीं दी है।
भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है अगर पाकिस्तान उसकी कॉपी नहीं देगा और कुलभूषण जाधव को कुछ होता है तो भारत इसे सोची-समझी हत्या करार देगा।
पाकिस्तान ने भारत की सख्ती के बाद भी कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने गुरुवार को बताया कि, ‘पाकिस्तान को यह बात बता दी गई है की कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है वह न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। वह पूरी तरह निर्दोष हैं और उनका अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है।
बुधवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से यह भी पूछा कि वह लिखित तौर पर यह बताए कि वहां की एक मिलिटरी कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार उनके बारे में आगे क्या करने को सोच रही है। साथ ही पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को बुलाकर कुलभूषण जाधव के खिलाफ सभी तथाकथित सबूत और उससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए।
जाधव कहां हैं और किस हालत में हैं पाकिस्तान ने इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान सिर्फ इतना ही बता रहा है की कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की हिरासत में हैं।
इससे पहले कुलभूषण के समर्थन में डिब्बेवालों ने अपनी साईकल में पोस्टर लगाकर मुंबई में खाने के डिब्बे पहुंचा रहे हैं, डिब्बेवाले का कहना है की कुलभूषण जाधव निर्दोष है जो पकिस्तान फासी का सजा सुनाया है वो गलत है।