नई दिल्लीः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने संवेदनशील मुद्दों से जुड़ीं और अहम जनहित याचिकाओं को जजों को आवंटित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मिले सुझावों पर गौर किया है। उनसे जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही केसों को जजों को आवंटित किए जाने की प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में लाने का फैसला किया जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के स्पेशल जज बीएच लोया की मौत के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग से जुड़ी 2 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सीजेआई की बेंच में लिस्टिंग से ही स्पष्ट है कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जजों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसों के आंवटन समेत जो भी मुद्दे उठाए गए, उनपर विचार किया जा रहा है। बता दें कि लोया केस से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
सूत्रों ने बताया कि सीजेआई मिश्रा ने केसों के आवंटन के मुद्दे पर अपने साथी जजों के साथ चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (एससीबीए) के सुझावों पर भी गौर किया है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में केसों के आवंटन को लेकर क्लियर-कट रोस्टर सिस्टम आ सकता है।
एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया, ‘बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री केसों के आवंटन के मुद्दे पर सीजीआई के फैसले को अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। केसों के आवंटन के सिस्टम को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा ताकि पता चले कि किस श्रेणी के केस को कौन सुनेंगे।’
एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बार ने यह मांग की थी कि केसों के आवंटन के लिए उसी तरह का रोस्टर सिस्टम अपनाया जाए जो दिल्ली हाई कोर्ट में अपनाया जाता है। सिंह ने कहा, ‘हमें पूरी उम्मीद है कि सीजेआई हमारे सुझावों को स्वीकार करने वाले हैं और 4 जजों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी गलतफहमियां खुले में आई हैं, वे दूर होंगी।’