नई दिल्ली, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के ISBT बस अड्डे पर अगर बस ड्राइवर ने तेज हॉर्न बजाया तो उसे 500 रुपए बतौर जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा तेज आवाज में यात्री को बुलाने पर भी 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर ही दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बिक्री पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहता है जो कि दिवाली के आस-पास आकर काफी बढ़ जाता है. जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था.