नई दिल्ली, 26 मई 2021
केंद्र सरकार ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म से नई गाइडलाइंस लागू करने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा है कि सरकार ने इस साल 25 फरवरी को कुछ नए नियम बनाए थे और इनको लागू करने को कहा था। ऐसे में इन नियमों का कितना पालन हुआ, उसको विस्तार से बताया जाए।
केंद्र सरकार ने इस साल 25 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। ये समयसीमा 25 मई को खत्म हो गई है। कंपनियों की ओर से नए नियमों को लेकर अभी तक कोई जवाब सरकार को नहीं दिया गया है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। जिसके बाद आज यानी 26 मई को सरकार ने इनसे जवाब मांगा है।
क्या हैं सरकार के नए नियम
सरकार ने सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हैं। उसमें- सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में अपने 3 अधिकारियों, चीफ कॉम्प्लियांस अफसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस अफसर नियुक्त करने को कहा गया है। जो भारत में ही रहते हों। प्लेटफॉर्म ये भी बताएं कि शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या है। इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, प्लेटफॉर्म एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करना। यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का भी मौका देना। इन विवादों को निपटाने के मैकेनिज्म पर ग्रेवांस अफसर लगातार नजर रखना।
इन नियमों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बीच फेसबुक की ओर से ये तो कहा गया है कि वह आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने का काम जारी रखे है।