कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से नेशनल हेराल्ड मामले में करारा झटका मिला है। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग को जांच करने की मंजूरी दे दी है।
इसके पहले नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था।
क्या है मामला
कोर्ट में बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता सुब्रमण्यण स्वामी की ओर से कहा गया है कि संविधान में साफ लिखा है कि कोई भी पार्टी किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकती है फिर किस आधार पर कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल को कर्ज दे दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में हुई इस अधिग्रहण को लेकर हुई मीटिंग भी गैरकानूनी है। राहुल गांधी ने 2009 में दिए चुनावी हलफनामे में यंग इंडिया में शेयर होने की बात छिपाई।
स्वामी का कहना है कि इसके बाद राहुल ने 2 लाख 62 हजार 411 शेयर प्रियंका गांधी को दे दिए। कांग्रेस के फंड से 90 करोड़ देकर एसोसिएटेड जर्नल्स का अधिग्रहण करने के बाद बाद इसकी हजारों करोड़ की संपत्ति पर सोनिया और राहुल गांधी ने कब्जा कर लिया।
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की उस याचिका खारिज कर दी थी जिसके जरिए स्वामी ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड में यंग इंडिया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है।