त्योहारों की छुट्टी खत्म होते ही आज से ही हनीप्रीत इंसा की आंखमिचौली की मियाद भी खत्म हो गई है। छुट्टियों से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत इंसा की अग्रिम जमानत ठुकराते हुए उसे सरेंडर करने की नसीहत दी थी। उम्मीद है कि आज हनीप्रीत पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगा सकती हैं या फिर सरेंडर कर सकती हैं। इस दौरान एसआईटी भी हनीप्रीत इंसा को गिरफ्तार करने की अपनी जुगत में लगी हुई है।
दिल्ली हाईकोर्ट तो हनीप्रीत को आइना दिखा चुकी है। नसीहत के तौर पर उसे वॉर्निंग दे चुकी है। मगर हकीकत समझने के बाद भी हनीप्रीत अबतक लापता है। दिल्ली हाईकोर्ट की नसीहत के बाद से कल तक तो छुट्टियों की वजह से कोर्ट बंद था। मगर हनीप्रीत आज क्या करेगी। 38 दिन से फरार हनीप्रीत आज पंचकूला कोर्ट या फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगा सकती है।
देशद्रोह की आरोपी हनीप्रीत ने अपने बचाव के लिए एक दांव दिल्ली में चला था। दिल्ली से कोई ताल्लुक न होने के बावजूद 26 सितंबर को हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। हरियाणा में अपनी जान को खतरा बताते हुए वकील के जरिए हनीप्रीत ने ये दांव चला था। मगर कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकी। जस्टिस संगीता ढींगड़ा ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।
बेल पिटीशन दिल्ली में इसलिए दायर की गई क्योंकि पिटीशनर पंचकूला कोर्ट में चल रही प्रॉसेस को डिले करना चाहती है। वो खुद के लिए वक्त चाह रही है। मगर यहां से उसे राहत मिलने वाली नहीं है। वो हरियाणा की परमानेंट रेजीडेंट है, वहीं जाएं। उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि वो सरेंडर कर दे। इसके बाद हनीप्रीत के सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी। मगर फिर दशहरा और मुहर्रम की छुट्टियां हो गईं थी।
छुट्टियों के बाद आज कोर्ट खुल रही है। हनीप्रीत के परिवार वाले भी उससे यही गुहार लगा रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे और दुनिया को सच बताए। हनीप्रीत भी अबतक ये समझ चुकी है कि कानून से आंख-मिचौली तो हो सकती है। मगर कानून से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खुद हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने भी हाईकोर्ट में कहा था कि यदि कोर्ट इजाजत दे, तो वो उसे 2 घंटे में पेश कर सकते हैं।