वर्ष 2002 में हुए दंगों में जो धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें गुजरात सरकार नहीं बनवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को ख़ारिज कर दिया है। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गोधरा दंगों के बाद वर्ष 2002 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों को दोबारा बनाने और मरम्मत के लिए राज्य सरकार को पैसों देने होंगे।
राज्य सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि, हमारी याचिका को मंजूर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि राज्य सरकार दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए विभिन्न धार्मिक ढांचों, दुकानों एवं घरों की मरम्मत तथा फिर से निर्माण कार्य के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान करने की इच्छुक है। मेहता ने कहा, ‘सरकार की योजना को स्वीकार कर लिया गया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में क्षतिग्रस्त हुए करीब 500 से अधिक धार्मिक स्थलों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।