वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। श्रीनगर में हुई काउंसिल की बैठक अब संपन्ना हो गई है और अब 3 जून को होने वाली अगली बैठक होगी।
पूरे देश के लिए एक समान टैक्स ढ़ांचे पर जीएसटी काउंसिल फैसला करने जा रही है। इस फैसले के बाद 1 जुलाई से पूरे देश में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स चुकाने वाले सभी कारोबारियों को इन नई दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।
जीएसटी काउंसिल की इस बेहद अहम बैठक में 80 से 90 फीसदी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स के रेट तय कर दिए गए हैं। बैठक के पहले दिन ही काउंसिल ने 1,211 वस्तुओं पर टैक्स रेट तय किए। इस सभी उत्पादों को 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के टैक्स ढांचे में कहां रखा जाएगा। परिषद में कोयले पर टैक्स को 11.69% से घटाकर 5%, मिठाई पर 5%, बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसे उत्पादों पर 18% टैक्स निर्धारित किया गया है।
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1. दूध और दही को मौजूदा समय की तरह जीएसटी की नई दरों में भी जीरो जीएसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हालांकि मिठाई और दूध के बने उत्पादों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
2. अनाज, विशेष रूप से गेहूं और चावल की कीमत नीचे आ जाएगी क्योंकि उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी। वर्तमान में, कुछ राज्यों ने उन पर मूल्यवर्धित कर (वैट) लगाया है।
3. चीनी, चाय, कॉफी (इंस्टैंट कॉफी को छोड़कर) और खाद्य तेल जैसी रोज उपयोग वाली वस्तुएं न्यूनतम टैक्स रेट 5 फीसदी होगा।
4. 17 फीसदी आइटम को 12 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है। 43 फीसदी को 18 फीसदी टैक्स रेट में रखा गया और केवल 19 फीसदी माल टॉप टैक्स ब्रैकेट में 28 फीसदी की लिस्ट में रखा गया है।
5. सात फीसदी वस्तुओं को कर छूट सूची के अंतर्गत लिया गया है, जबकि 14 फीसदी को 5 फीसदी के सबसे कम टैक्स रेट के अंदर रखा गया है।
6. आज की बैठक में सेवाओं के लिए कर की दर को फाइनल किया जायेगा।
7. जेटली ने बताया है कि पहले दिन 1,211 वस्तुओं में से 6 के लिए जीएसटी की दर तय की गई थी। इसके अलावा, पैक किए गए खाद्य पदार्थों की जीएसटी को अभी भी फाइनल किया जायेगा।
8. जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ज्यादातर वस्तुए टैक्स रेट की सूची आज की बैठक में फाइनल कर ली है। शुक्रवार को बाकी वस्तुओं की दर निश्चित हो जायेगी जिसमें सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम और बीड़ी शामिल हैं।