नैनीताल, 16 सितम्बर 2021
चारधाम यात्रा पर लगी रोक के चलते चौतरफा घिरती जा रही धामी सरकार को आखिरकार गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने सरकार के शपथपत्र पर सुनवाई करते बड़ी राहत दे दी।
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना संक्रमण के खतरे और राज्य सरकारी की आधी-अधूरी तैयारियों के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी जिसके बाद जुलाई में धामी सरकार चार हफ्ते की हाईकोर्ट स्टे के खिलाफ एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन जुलाई-अगस्त दो माह बीत जाने के बाद भी सरकारी वकील मामले की लिस्टिंग तक नहीं करा पाए।
हाईकोर्ट की चारधाम यात्रा पर चार हफ्ते की रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट में आठ हफ्ते बाद भी मामला लिस्ट नहीं करा पाई धामी सरकार अब लौटकर फिर पहुँची HC इधर स्थानीय कारोबारियों, तीर्थ-पुरोहितों और विपक्ष की घेराबंदी से धामी सरकार बैकफुट पर आ चुकी थी। लिहाजा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापिस लेकर दोबारा 10 सितंबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां उसे राहत मिल गई।
हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा और सूबे की बदहाल स्वस्थ्य व्यवस्था को लेकर दाखिल कई याचिकाकर्ताओं में शुमार अधिवक्ता अभिजय नेगी ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, ‘चारधाम यात्रा खोले जाने पर सभी पक्षकारों की सहमति है। अगर सरकार स्वास्थ्य ढांचे से सम्बंधित चाक-चौबन्ध तैयारियां पहले ही माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करा देती तो यात्रा पर रोक की नौबत नही आती। उम्मीद करते हैं कि सरकार पुख्ता स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के साथ यात्रा को जारी रख पाएगी’