दिल्ली हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले मे हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सीबीआई की सितंबर 2015 मे दर्ज की गई एफआईआर पर ही बाद मे ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली थी।
जांच एजेंसी सिंह और उनके परिजनों पर 2009 से 2011 के बीच आय के अज्ञात स्त्रोत से अधिक धन इकट्ठा करने के आरोपों की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए सिंह ने अपने और अपने परिजनों के नाम पर एलआईसी की पॉलिसियों के माध्यम से भारी मात्रा में निवेश किया था।
ईडी ने सीबीआई की ओर से आपराधिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद संज्ञान लेते हुए सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन की रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वीरभद्र, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य को पूछताछ के लिए तलब किया था।
उच्च न्यायलय के द्वारा आय से अधिक संपति मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के बाद ही सीबीआई ने 31 मार्च को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।