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दिल्ली सरकार में चाइनीज मांझा को बैन किए जाने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के निर्देश को अग्रेसित करते हुए दिल्ली में चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात कही है। बैन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पतंग उड़ाने के लिए अब सूती धागों के इस्तेमाल की बात कही गई है। वहीँ शीशे का इस्तेमाल वर्जित होगा।

बैन किए जाने का आदेश अनुसार दिल्ली में अब पतंग उड़ाए जाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले नायलॉन और सिंथेटिक धागों के इस्तेमाल पर पूरी तरह मनाही होगी। इस तरह के धागों को सामान्यतः चाइनीज मांझा कहा जाता है। आदेश की कॉपी तीनों निगमों के कमिश्नर और दिल्ली के पुलिस आयुक्तों को भेज दी गई है।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद राजधानी में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल, खरीद-फरोख्त और उसे रखना गैरकानूनी होगा। आदेश जारी होने के बाद चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की धारा के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा या दोनों हो सकती है।