गोरखपुर हादसे में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BRD मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और डॉ. कफील खान सहित 4 लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की चार सदस्यीय कमेटी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में हुए बच्चों की मौत के जिम्मेदार लोगों और हादसे के दोषियों की पहचान कर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की माँग की गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की कमिटी ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर चार लोगों को दोषी करार दिया है। जिसमें बीआरडी कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल राजीव मिश्रा एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सतीश Encephalitis वॉर्ड प्रमुख और हादसे के दौरान मसीहा का दर्जा पाने वाले डॉ. कफील खान और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स को पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार बताते हुए इन सभी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की माँग की गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की कमिटी ने इसके अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के अनुसार भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस कमेटी ने सीएजी से जांच की विशेष माँग की है। रिपोर्ट में पिछले तीन साल की सभी दवा और केमिकल की आपूर्ति की जांच सीएजी से कराने की बात कही गई है।
रिपोर्ट में डॉक्टर कफील खान पर भी आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की माँग की गई है। डॉ. कफील खान के खिलाफ गलत शपथ पत्र देने और इंडियन मेडिकल काउंसिल के नियमों की अवहेलना करने का आरोप है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने मुख्य सचिव की कमेटी की मांगों को स्वीकार करते हुए दोषियो पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में बच्चों की मौत के मामले में बुधवार को देर रात लखनऊ के हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म पुष्पा सेल्स के संचालकों, प्रधानाचार्य डा. राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी समेत सात से ज्यादा कर्मचारियों-डॉक्टरों को इस मामले में नामजद किया गया है। प्रधानाचार्य डा. राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी समेत सात लोगों के खिलाफ लापरवाही, भ्रष्टाचार और गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है।