नई दिल्लीः मोदी सरकार ने बिटक्वॉइन जैसी करंसी पर शिकंजा कसने के लिए तैैयारी कर ली है। कैबिनेट ने आज बिटक्वाइन को लेकर अहम फैसला करते हुए नरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बिटक्वाइन जैसी वर्चुअल करंसी पर रोक लग सकेगी।
बिल को जल्द किया जाएगा संसद में पेश
बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा। जहां से पास होने के बाद यह बिल कानून की शक्ल ले सकेगा। इस बिल के कानून की शक्ल लेने पर ऐसे डिपॉजिट स्कीम जिसके लिए सरकार ने रेग्युलेशन नहीं जारी किया है, अवैध हो जाएंगे। यानी इसके बाद ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत होगा।
बता दें कि मौजूदा समय में वर्चुअल करंसी में ट्रेडिंग को लेकर कोई रेग्युलेशन नहीं है। हालांकि देश में इसकी ट्रेडिंग बैन नहीं है। लेकिन देश में बिटक्वॉइन जैसी वर्चुअल करंसी में बढ़ रही ट्रेडिंग को लेकर आरबीआई ने बार-बार आगाह किया है। आरबीआई का कहना है कि इसके लिए कोई रेगयुलेशन नहीं है और किसी तरह के नुकसान को लेकर निवेशक खुद जिम्मेदार होंगे।
भारत में वैध नहीं क्रिप्टो करेंसी
वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 2013 से 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार का रुख बहुत साफ रहा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं हैं।