भसीन

बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में हरियाणा के उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन को दो साल कैद की सजा सुनाई है। उत्सव भसीन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीँ जुर्माने की रकम में से 10 लाख रुपये मृतक के परिवार को और दो लाख रुपये हादसे में घायल टीवी पत्रकार को दिए जाएंगे। बता दें कि दसे के समय भसीन 21 साल का था और लोधी कालोनी स्थित एक निजी कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था।

शनिवार को सुनाए गए अदालत के फैसले के बाद मृतक के भाई क्षितिज चौहान ने कहा, ‘हम उच्च न्यायालय से अपील करेंगे कि इस मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी धाराएं लगाई जाएं।’

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि गाय को मारने वालों के लिए 5 साल से लेकर 14 साल (अलग-अलग राज्यों में) तक की सजा है, लेकिन लापरवाह तरीके से की जा रही ड्राइविंग से व्यक्ति की मौत के लिए कानून में सिर्फ दो साल की ही सजा है। जज ने कहा, ‘मुझे मजबूरन यह कहना पड़ रहा है कि हमारा देश सड़क हादसों के लिए बदनाम है।’

क्या था मामला?
11 सितंबर, 2008 को उत्सव भसीन ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाई ओवर पर दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी। इस हादसे में अनुज सिंह चौहान नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी टीवी पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल होने के बावजूद टीवी पत्रकार ने भसीन का पीछा कर उसे पकड़वाया।