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फेसबुक पर बेल्जियम की एक कोर्ट ने 156 Million Dollar की पेनाल्टी लगाई है. कोर्ट का कहना है कि फेसबुक अगर पहले की तरह लगातार Privacy Law का उल्लंघन करके थर्ड पार्टी वेबसाइट को ट्रैक करता रहा तो उसे हर दिन जुर्माना देना होगा.

बेल्जियन कोर्ट ने फेसबुक से यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने से मना किया है और हर दिन 2 लाख 50 हजार यूरो जुर्माना देने को कहा है.

कोर्ट ने कहा है, ‘फेसबुक हमें पूरी यूजर डेटा कलेक्ट करने के बारे में अधूरी जानकारी देता है. फेसबुक यह भी नहीं बताता है कि वो किस तरह का डेटा कलेक्ट करता है और उसे डेटा का क्या किया जाता है और उसे कितने दिनों तक के लिए स्टोर रखा जाता है.’

कोर्ट के मुताबिक फेसबुक यूजर्स की जानकारी स्टोर करने के लिए यूजर्स की मर्जी की भी कोई परवाह नहीं करता है.

गौरतलब है कि फेसबुक विज्ञापन और यूजर एक्सपीरिएंस को बेहतर करने के लिए दूसरी वेबसाइट से भी यूजर डेटा ट्रैक करता है जिसमें फेसबुक के प्लग इन्स दिए गए होते हैं.

कोर्ट ने फेसबुक को आदेश दिया है कि बेल्जियम के नागरिकों का जितना भी डेटा अवैध तरीके से स्टोर किया गया है उसे डिलीट किया जाए. इनमे से उन लोगों का भी डेटा शामिल है जो सोशल नेटवर्क यूज ही नहीं करते हैं.

फेसबुक पब्लिक पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड ऐलेन ने कहा है कि कंपनी कोर्ट के इस फैसले से निराश है और अपील करेगी. फेसबुक के मुताबिक कूकीज और पिक्सल को वो यूज करती है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेक्नलॉलॉजी के होते हैं और इसे लाखों बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद मिलती है.

यह फैसला काफी लंबे समय तक बेल्जियन कमिशन फॉर द प्रोटेक्शन प्राइवेसी और फेसबुक के बीच चले आ रहे विवाद के बाद आया है.