प्रधानमंत्री ने 8 नवम्बर 2016 की आधी रात से देश में 500 और 1000 के पुराने नोटों का चलन बंद करदिया था। यह उस वक्त बाजार में प्रचलित कुल करेंसी का 86 फीसद हिस्सा थी। जिससे काफी लोगों को मुश्किलें हुईं थीं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बैंक, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को राहत देते हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आरबीआई में जमा कराने की मंजूरा दे दी है। वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के जरिये ये आदेश जारी किया है।
लेकिन यह सब काम अगले 20 जुलाई के से पहले ही करना होगा। केंद्र सरकार ने बैंकों और डाकघरों के सामने शर्त रखी है कि उनके पास पड़ा पुराना 500 और 1000 का नोट तभी बदला जाएगा, जब ये नोट 30 दिसंबर से पहले जमा किये गये हों। इसके अलावा जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों के लिये शर्त ये है कि उनके पास पड़ा पुराना नोट तभी बदला जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप राउत ने डीसीसीबी के पास पड़े 2,271 करोड़ रुपए आरबीआई में जमा करवाने के लिए इजाजत मांगी थी।
वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार बंद हो चुके स्पेसीफाइड बैंक नोट को कुछ बैंक पोस्ट ऑफिस और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से जमा किया जा सकता है। लेकिन इसे आरबीआई के किसी भी कार्यालय में अगले 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा।