नई दिल्ली, आज से चालू वित्त वर्ष का तीसरा तिमाही शुरू हो गया है. इसके साथ ही बैंकिंग और GST को लेकर बड़े बदलाव हुए हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं. इसलिए इन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है.
1. SBI ने अपनी न्यूनतम बैलेंस सीमा घटा दी है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेट्रो शहरों में बचत खाते की न्यूनतम बैलेंस सीमा पांच हजार रुपये की बजाय तीन हजार रुपये कर दी है. वहीं बैंक ने पेंशनरों व नाबालिगों को न्यूनतम बैलेंस से छूट भी दी है.
2. खाता बंद कराने पर नहीं पड़ेगी कोई फीस
आज से यानी 1 अक्टूबर से ही SBI ने खाता बंद कराने की फी में भी बदलाव किया है. अगर आप अकाउंट खुलवाने के 14 दिनों से लेकर एक साल के बीच बंद करवाते हैं, तो इसमें कोई फीस नहीं वसूला जाएगा. वहीं इस अवधि के बाद खाता बंद करवाने पर पांच सौ रुपये और GST लगेगा.
3. अगर आपका बैंक SBI में मर्ज हो चुका है तो चेकबुक बदलवा लें
1 अक्टूबर से SBI में मर्ज हो चुके बैंकों की पुरानी चेकबुक और IFSC कोड 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएंगे.इसलिए अगर आपका बैंक SBI में मर्ज हो चुका है तो चेकबुक बदलवा लें. ऐसे में ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या बैंक शाखा में जाकर नई चेकबुक के लिए आवेदन करना होगा.
4. आज से कॉल रेट हो जाएंगी सस्ती
1 अक्टूबर से TRAI ने कॉल इंटरकनेक्शन चार्ज भी 14 पैसे से घटाकर छह पैसे प्रति मिनट कर दिया है. यह चार्ज कॉल कनेक्ट करने के लिए एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से दूसरे ऑपरेटर को दिया जाता है. ऐसे में उम्मीद है कि टेलीकॉम कंपनियां अब कॉल रेट सस्ती कर सकती हैं.
5. अब टोल देने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
आज से नेशनल हाइवे पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) सिस्टम लागू हो गई है. इसके लिए जरूरी फास्टैग अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. NHAI ने इसके लिए माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर नाम से दो मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं. ऐसे में अब आपको टोल देने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा.
6. नई MRP पर मिलेगा सामान
पुराना माल क्लियर करने के लिए कंपनियों को दी गयी समयसीमा आज से समाप्त हो गयी है. आज से आपको नई MRP का ही सामान मिलेगा. आपको बता दें कि एक जुलाई से GST लागू होने के बाद कंपनियों को पुराने सामान को क्लियर करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जिसकी सीमा अ 30 सितंबर को खत्म हो गयी है.
अब अगर कोई दुकानदार 30 सितंबर के बाद भी पुराने एमआरपी पर सामान बेचता पाया जाता है तो उसकी ऐसी सामग्री जब्त की जा सकती है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने व्यापारियों की सुविधा देने के लिए इसकी मियाद 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है, लेकिन अभी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.