इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में पीजी मेेडिकल कोर्स में प्रवेश के मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने में नाकाम महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक छात्रा की याचिका पर अब सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट कालेजों जिन्होंने कम मेरिट पर प्रवेश लिया है, तो विरोध करने के लिए अखबार में सूचना जारी करें। जस्टिस तरुण अग्रवाल व जस्टिस अशोक कुमार ने एक छात्रा की दाखिल याचिका पर यह निर्देश दिया है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।