बिहार के बहुचर्चित गया रोडरेज मामले में निचली अदालत ने रॉकी यादव सहित तीन अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, रॉकी के पिता बिंदी यादव को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 31 अगस्त को अदालत ने रॉकी यादव, बिंदी यादव, राजेश कुमार और टेनी यादव को दोषी करार दिया था।
क्या था मामला-
7 मई, 2016 को आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफी, अंकित अग्रवाल के साथ बोधगया से गया कार से पार्टी कर लौट रहा था। रास्ते में साइड पास मांगने के दौरान उसे झगड़े में रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर गोली मार दी थी। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय आदित्य ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस पर बिहार में बहुत बवाल हुआ था।
इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। फिलहाल टेनी यादव और अंगरक्षक बाहर हैं और रॉकी यादव अभी भी जेल में है। इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज है। 12 मई को रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों के सारे बयान दर्ज हो चुके हैं।
आदित्य सचदेवा की मां चंदा सचदेवा और पिता श्याम सचदेवा ने बताया कि उस दिन को वे लोग नहीं भूल सकते हैं। सचदेवा की मां बताती हैं कि न्यायालय और सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। उस वक्त जो हुआ उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा है। आदित्य के माता-पिता ने रॉकी यादव के लिए फांसी की मांग की है क्योंकि ये फैसला लोगों के लिए नजीर बन सके।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सपष्ट निर्देश था कि 11 सितंबर से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। गया के एडिशनल वन कोर्ट के जज सच्चिदानंद प्रसाद सिंह इस पर गुरुवार को भोजनावकाश के बाद फैसला सुनायेंगे। हत्या के समय आदित्य ने 12वीं की परीक्षा दी थी। जब रिजल्ट आया, तो वह परीक्षा तो पास कर गया, मगर अपनी जिंदगी की जंग हार गया।