नई दिल्ली, देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े सभी तीनों मामलों में फैसले आ चुका है। इस मामले से जुड़े नेता, व्यापारी और अधिकारी अब सब बरी हैं। लगभग सात साल तक सुनवाई करने के बाद पटियाला हाऊस कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में ओपी सैनी ने सभी तीनों मामलों में ए राजा कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पुख्ता साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा। आप को बता दें कि 2010 भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक यानि कैग ने स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में धांधली की बात कही थी इसके साथ अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने को एक लाख 76 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया था।
अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ सीबीआइ पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सकी।
जज ओ. पी. सैनी ने कहा, ‘पैसों का लेनदेन साबित नहीं हो सका इसलिए मैं सभी आरोपियों को बरी कर रहा हूं।’ दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि घोटाला नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों के हिसाब से एजेंसियां सबूत पेश करने में नाकाम रहीं।