गुरुग्राम, रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने अहम फैसले में कहा है कि छात्र पर वयस्क की तरह केस चलाया जाए। बोर्ड ने आरोपी छात्र को कोई राहत नहीं प्रदान किया। जुवेनाइल बोर्ड में आरोपी छात्र को भी पेश किया गया। फैसले के वक्त प्रद्युम्न के पिता वरुण चंद भी मौजूद थे।
इससे पहले मासूम छात्र प्रद्युमन की हत्या मामले में 15 दिसंबर को इस मामले में बहस हुई थी। इस बहस में हत्यारोपी 11वीं के छात्र की जमानत याचिका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दी है। बोर्ड ने यह दलील दी थी कि आरोपी किसी भी तरह की राहत का पात्र नहीं है। वहीं, सीबीआई ने आरोपी को आक्रामक और उत्तेजित बताया था।
बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र ने जिस बर्बरता से वारदात को अंजाम दिया था, उस हिसाब से नाबालिग आरोपी छात्र को वयस्क अपराधियों की श्रेणी में रखा जाए या नहीं? इस विषय में 15 दिसंबर को जुवेनाइल कोर्ट में पक्ष-प्रतिपक्ष के वकीलों ने बहस की थी।
इस बहस में आरोपी छात्र के पिता ने जमानत याचिका लगाई थी। आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जुवेनाइल कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। इस बहस में सीबीआइ ने आरोपी छात्र को आक्रामक और उत्तेजित बताया था। यह बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।