RSMSSB Patwari Exam Dress Code : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( आरएसएमएसएसबी ) ने 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा की गाइडलाइंस, ड्रेस कोड और एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कुल 15.62 लाख उम्मीदवार पटवारी भर्ती परीक्षा देंगे। बोर्ड द्वारा सलाह दी गई है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही परीक्षा केन्द्र पर आएं। परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार के कीमती सामान, आभूषण एवं परम्परागत आभूषण, मोबाइल सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान अथवा ऐसी वस्तु जो परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय साथ ले जाना अनुमति नहीं है।
डेढ़ घंटे पहले पहुंचें
बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर तय समय से डेढ़ घंटे पहले पहुंचें। सभी के लिए मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। कोविड-19 दिशानिर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ई-एडमिट कार्ड के अलावा अपने साथ ऑरिजनल फोटो आईडी (आधार, ड्राइविंग लाइंसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि), अटेंडेंस शीट पर लगाने के लिए एक फोटो, नीला बॉल पेन लाएं। इसके अलावा और कुछ न लाएं।
महिला अभ्यर्थी को सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा कर जाना होगा। मास्क भी जरूर पहनें।
– परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज, आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जड़ाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की इजाजत नहीं होगी।
– परीक्षार्थियों को लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
घड़ी, जूते/सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
– सिख अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण व पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति है । लेकिन इस सिख परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर डेढ़ घंटे पहले जरूर पहुंचें।
– अपने साथ नीले रंग का पादरर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी प्रकार का हथियार, आदि लेकर केंद्र पर प्रवेश न करें।
परीक्षा केन्द्र में अवांछित सामग्री ले जाने का प्रयास करने, नकल करने, अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने अथवा प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की जाकर बोर्ड द्वारा आगामी समय में आयोजित परीक्षाओं में एक निश्चित अवधि से लेकर आजीवन अवधि तक के लिए प्रतिबंधित किये जा सकते हैं। उन पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एफ.आई. आर भी दर्ज करवायी जायेगी
- निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा सम्पन्न कराने के दृष्टिगत निर्धारित नॉर्मस अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी एवं वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, आन्तरिक सर्तकता दल, प्रत्येक केन्द्र पर ऑब्जरवर आदि लगाये जायेंगे जो स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उप संयोजकों, केन्द्राधीक्षकों परीक्षा कक्ष अभिजागरों, परीक्षा से सम्बद्ध सरकारी एवं प्राइवेट कार्मिक पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की कर उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्यवाही इन सतर्कता दलों द्वारा की जायेगी।