लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गई है। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। वहीं अन्य आरोपी शेखर भारती को तीन दिन पुलिस कस्टडी में भेजे जाने की संभावना है।
ये है पूरा मामला
तीन अक्टूबर को लखीमपुर हिंसक झड़प में चार किसान, एक स्थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्र इस मामले में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वह आशीष मिश्र ही चला रहा था। मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया लेकिन वह पहले दिन (शुक्रवार) को क्राइम ब्रांच के ऑफिस नहीं पहुंचा। इसके बाद एक और समय जारी किया गया तब जाकर अगले दिन शनिवार को पेश हुआ और करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी दी कि आशीष मिश्र जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है।
आरोपी अंकित दास के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में फरार चल रहे आरोपी अंकित दास के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में उसे एसआईटी ने तमाम सबूतों के साथ तलब किया है। अंकित दास घटना के दिन मौके पर मौजूद था। मामले में एसआईटी उसके ड्राइवर से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने अंकित दास के हुसैनगंज स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया है।