केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Corona pandemic) के दौरान पैसों की अचानक पड़ने वाली जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) को लेकर नई सेवा शुरू कर दी है. इसके तहत अब आप अपने एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) से 1 लाख रुपये एडवांस निकाल सकते हैं. आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी (Medical Emergency) के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं. वहीं, एडवांस पैसों के लिए आवदेन करने के बाद बैंक अकाउंट में ट्रांसफर (DBT) होने का समय भी घटा दिया गया है. इसके लिए सरकार ने नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं.
बिल की नहीं पड़ेगी जरूरत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बताया है कि कर्मचारियों को 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर दी गई है. कोरोना वायरस के अलावा किसी भी दूसरी बीमारी के दौरान इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती करने पर पीएफ से पैसे निकाले (PF Withdrawal) जा सकते हैं. पहले भी आप मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन ये मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था. वहीं, नई मेडिकल एडवांस सर्विस पहले की व्यवस्था से अलग है. इसमें आपको कोई भी बिल जमा नहीं करना है. आपको बस आवेदन करना है और 3 दिन के बजाय अब सिर्फ 1 घंटे के भीतर पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.
कैसे निकालें पीएफ का पैसा
– इसके लिए आपको पहले epfindia.gov.in वेबसाइट को विजिट करना होगा.– वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें.– इसके बाद unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं.– ऑनलाइन सर्विसेस पर जाएं. इसके बाद क्लेम फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी भरें.– अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें.– Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.– ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें.– पैसे निकालने का कारण चुनें. राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. फिर अपना पता दर्ज करें.– Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर मिला ओटीपी डालें.– इससे आपका क्लेम फाइल हो जाएगा. आपके खाते में एक घंटे में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा.