लखनऊ, 6 सितम्बर 2021
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की मऊ विधानसभा (mau assembly) सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी ने यूपी की जेल में पति की जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी अफसां अंसारी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस याचिका में उन्होंने मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसां अंसारी को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से तेजी से सुनवाई करने को कहा है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शामिल मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था. शुरू में उन्हें बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में रखा गया था. मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में शिफ्टिंग की यूपी सरकार ने खासी तैयारियां की थीं. बांदा जेल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था.
मुख्तार अंसारी की जान को खतरा- कपिल सिब्बल
सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की पत्नी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कई तर्क रखे. कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल ट्रांसफर किया गया था. वहां मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, क्योंकि यूपी में सत्तारूढ़ दल के नेता भी अपराधियों को गोली मारने की बात करते हैं.
पत्नी ने याचिका में की थी ये मांग
मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसां अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपने पति की जान को खतरे की आशंका जताई थी. उन्होंने कहा था कि जेल और जेल से बाहर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को खतरा है. पेशी के लिए बाहर जाते वक्त भी उन पर हमला हो सकता है. याचिका में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की पत्नी की ओर से वकील कपिल सिब्बल थे.