लखनऊ, 31 अगस्त 2021
उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण (COVID-19 Infection) कम होने के बाद एक सितंबर से कक्षा 1 से पांचवीं तक के स्कूल खोलने के योगी सरकार (Yogi Government) के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में पत्र याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है. लॉ स्टूडेंट अन्वित सिंह और अन्य की ओर से दाखिल पत्र याचिका में अभी स्कूलों को बंद रखने की मांग की गई है. पत्र याचिका में कहा गया है कि कोविड की थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बच्चों के संक्रमित होने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है. इसे देखते हुए स्कूलों को बंद रखे जाने की मांग की गई है.
याचिका में 18 अगस्त को जारी कक्षा एक से 8 तक के स्कूल खोलने के शासनादेश को भी रद्द करने की मांग की गई है. इसके साथ ही डायरेक्टर हेल्थ से जानकारी मांगी गई है कि बच्चों के स्कूल खुलने पर कोरोना से उन्हें बचाने के लिए क्या तैयारी की गई है? पत्र याचिका में कहा गया है कि आधा सेशन बीत चुका है और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. ऐसे में आधे सेशन के लिए स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं है.
पत्र याचिका में बचे हुए सेशन में भी ऑनलाइन मोड में ही शिक्षण कार्य जारी रखने की मांग की गई है. इसके साथ ही प्रदेश भर में बच्चों के लिए अलग से किए गए चिकित्सा व्यवस्था के इंतजामों की भी जानकारी मांगी गई है. बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आयी है. इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्कूल खोलने पर वैक्सीनेशन फैसिलिटी को लेकर भी पत्र याचिका में जानकारी मांगी गई है.
याची अधिवक्ता गौरव द्विवेदी के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी को भेजी गई पत्र याचिका को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर दी गई है. इसी हफ्ते हाईकोर्ट पत्र याचिका पर जनहित याचिका कायम कर सुनवाई कर सकती है.